प्रशासनिक
आतिशबाजी/ पटाखों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित
सिरोही, 9 मई। आबू पर्वत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डॉ. अंशु प्रिया ने वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण आबू पर्वत क्षेत्र में आतिशबाजी / पटाखों को प्रतिबंधित किया है। उन्हांने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 मई तक के लिये उपखंड क्षेत्र के सम्पूर्ण आबू पर्वत शहर में आतिशबाजी / पटाखों के उपयोग को...